नित्य पूछे जाने वाले प्रश्न
 
   
प्रश्न-1  गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भूखण्ड/भवन कैसे क्रय कर सकते हैं ?
उत्तर भूखण्ड/भवन क्रय करने से पहले जी.डी.ए. में पंजीकरण कराना आवश्यक है।
   
प्रश्न-2 क्या मैं आज ही स्वयं को जी.डी.ए. में पंजीकृत करा सकता हूँ ?
उत्तर

जी.डी.ए. समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकरण खोलता है। पंजीकरण की जानकारी से सम्बन्धित कुछ समाचार पत्रों और अन्य सूचना के लिए कार्यालय सूचना केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं।

   
प्रश्न-3 हमें भूखण्ड/भवन कब आवंटित हेांगे ?  पंजीकरण कराए बहुत लम्बा समय हो गया है।
उत्तर

जी.डी.ए. समय-समय पर सम्पत्ति आवंटन करता है। जी.डी.ए. समय से आपको सूचित कर देता है और यदि आपका नाम ड्रॉ में आ जाता है तो आपको सम्पत्ति का आवंटन कर दिया जाता है।

   
प्रश्न-4

मैं पूर्व से ही पंजीकृत हँ। क्या मैं दुबारा स्ववित्त पोषित योजनाओं में पंजीकरण करा सकता हूँ ?

उत्तर

हाँ, आप अपना पंजीकरण पुन: स्ववित्त पोषित योजना में बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना पुराना मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र, चालान और बकाया राशि जमा करानी होगी।

   
प्रश्न-5 क्या पूर्व से पंजीकृत लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी ?
उत्तर हाँ, आवंटन में पुराने पंजीकृत लोगों को भी प्राथमिकता दी जायेगी।
   
प्रश्न-6 क्या जी.डी.ए. फ्रीहोल्ड आधार पर अपने भूखण्ड/भवन आवंटित करेगा ?
उत्तर 

हाँ, जी.डी.ए. फ्रीहोल्ड आधार पर अपने भूखण्ड/भवन आवंटित करेगा और पुराने आवंटी भी अपनी सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित कर सकते हैं।

   
प्रश्न-7  पूर्व आवंटित सम्पत्ति फ्रीहोल्ड में कैसे परिवर्तित हो सकती है ?
उत्तर

सम्पत्ति फ्रीहोल्ड में परिवर्तित कराने के लिए उससे सम्बन्धित पुस्तिका ` 50/- मात्र सम्पत्ति प्रबन्धन कार्यालय में उपलब्ध है और सम्बन्धित जानकारी सूचना केन्द्र, मुख्य कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सम्पूर्ण सम्बन्धित आवश्यकताएं, जो पुस्तिका में दी हुर्इ हैं, को पूर्ण करने के उपरान्त ही सम्पत्ति फ्रीहोल्ड में परिवर्तित हो जायेगी।

   
प्रश्न-8  भवन निर्माण या विस्तार मानचित्र कैसे अनुमोदित होगा ?
उत्तर

भवन निर्माण कार्ययोजना 1997 के अधीन शासनादेश के तहत स्वीकृत किया गया है कि मानक मानचित्र शहर के नये और विकासशील क्षेत्र में माननीय होंगे। 300 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण के लिए आवंटी को निर्माण से पूर्व मानचित्र की स्वीकृति हेनी होगी। सरकारी अधिकनियम के अधीन आवंटी अपना भवन निर्माण उस मानचित्र के आधार पर आनी इच्छा तथा क्षमता से बिना किसी आगामी आदेश के कर सकता है।

   
प्रश्न-9

क्या आवंटित/पंजीकृत सम्पत्ति किसी दूसरे के पक्ष में स्थानान्तरित की जा सकती है ?

उत्तर

जी.डी.ए. के नियमानुसार सम्पत्ति या पंजीकरण, खून के रिश्ते में स्थानान्तरित की जा सकती है, जैसे पिता से पुत्र/पुत्री को या माता से पुत्र/पुत्री को।

   
प्रश्न-10 मैं अपनी पंजीकरण राशि वापस चाहता हूँ, ये कैसे संभव है ?
उत्तर 

अवमुक्त धनराशि वाउचर सूचना केन्द्र/पंजीकृत कार्यालय से सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद फिर से कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति और चालान भी इस वाउचर के साथ संलग्न होगा और उसके बाद पंजीकृत जमाराशि वापस हो जाती है।

   
प्रश्न-11 मेरे भवन/भूखण्ड से सम्बन्धित विवादित मसले लम्बे समय से चल रहे है, ये शीघ्र कैसे हल होंगे ?
उत्तर

इस तरह के मसलों के लिए जी.डी.ए. ने ßलोक अदालतß की स्थापना की है। ये सभा प्रत्येक सोमवार को होती है और प्राथ्र्ाी अपने बिन्दु उपाध्यक्ष के समक्ष रख सकता है। आप भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

   
प्रश्न-12 क्या भूखण्ड/भवन का क्रय/विक्रय किया जा सकता है ?
उत्तर हाँ, क्रय/विक्रय किया जा सकता है।
   
   
   
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